Rahul Gandhi's Lok Sabha membership: संसद में फिर गरजेंगे राहुल गांधी, लोकसभा सचिवालय ने बहाल की सदस्यता, अधिसूचना जारी | Rahul Gandhi membership restored

Rahul Gandhi’s Lok Sabha membership: संसद में फिर गरजेंगे राहुल गांधी, लोकसभा सचिवालय ने बहाल की सदस्यता, अधिसूचना जारी

संसद में फिर गरजेंगे राहुल गांधी, लोकसभा सचिवालय ने बहाल की सदस्यता, अधिसूचना जारी! Rahul Gandhi's Lok Sabha membership

Edited By :   Modified Date:  August 7, 2023 / 10:40 AM IST, Published Date : August 7, 2023/10:30 am IST

नई दिल्ली: Rahul Gandhi’s Lok Sabha membership  कांग्रेस पार्टी के लिए सुबह-सुबह राहत देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल लोकसभा में राहुल गांधी की वापसी हो गई है। लोकसभा सचिवालय ने सोमवार सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले राहुल गांधी की सदस्यता बहाली के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।

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Rahul Gandhi’s Lok Sabha membership बता दें कि मोदी सरनेम वाले बयान को लेकर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राहुल गांधी को मिली दो साल की सजा और दोषसिद्धि को रद्द कर दिया था। इसी के साथ उनके संसद बहाली का रास्ता साफ हो गया था। ज्ञात हो कि राहुल 2019 लोकसभा चुनाव में केरल के वायनाड से चुनाव जीते थे।

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राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को चुनावी रैली में कहा था, ”नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?” राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ धारा 499, 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। अपनी शिकायत में बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया था कि राहुल ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से यह कहकर बदनाम किया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में चार साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी।

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कोर्ट से दोषी ठहराने जाने के बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। दरअसल, जनप्रतिनिधि कानून में प्रावधान है कि अगर किसी सांसद और विधायक को किसी मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है, तो उनकी सदस्यता (संसद और विधानसभा से) रद्द हो जाती है। इतना ही नहीं सजा की अवधि पूरी करने के बाद छह वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी हो जाते हैं।

 

 

 

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