Punjab Haryana High Court: 'जज साहब मैं जिंदा हूं' हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान पहुंची मृत महिला, अब दे रही अपने जिंदा होने का सबूत |

Punjab Haryana High Court: ‘जज साहब मैं जिंदा हूं’ हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान पहुंची मृत महिला, अब दे रही अपने जिंदा होने का सबूत

Punjab Haryana High Court: 'जज साहब मैं जिंदा हूं' हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान पहुंची मृत महिला, अब दे रही अपने जिंदा होने का सबूत

Edited By :   Modified Date:  July 10, 2024 / 01:52 PM IST, Published Date : July 10, 2024/1:51 pm IST

पंजाब। Punjab Haryana High Court: पंजाब हरियाणा हाइकोर्ट से एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। जहां पुलिस ने जिस महिला को मृत बताकर केस बंद कर दिया था वहीं कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान महिला ने पहुंच कर खुद को जिंदा होने की बात कही। जिसे सुनकर जज साहब भी हैरान रह गए। इसके बाद मामले पर सुनवाई कर रहीं जज साहिबा ने पुलिस अधिकारी को जमकर फटकार लगाई और कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए।

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दरअसल,  जस्टिस कीर्ति सिंह ने बताया कि कोर्ट में रजिस्ट्री में दाखिल झूठी रिपोर्ट को देखते हुए मेवात के नूह के पुलिस अधीक्षक को एक उचित हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए जाते हैं, जिसमें वह इस स्थिति को समझा पाएं और जांच करें। साथ ही इस दोषी अधिकारी के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करें।’ बताया गया कि कोर्ट में जिस प्रोटेक्शन प्ली पर सुनवाई की जा रही थी, वह एक नाबालिग लड़की की तरफ से दाखिल की गई थी। जबकि मामला लंबित होने के समय लड़की बालिग हो चुकी थी। वहीं कोर्ट को यह बताया गया था कि लड़की को उसके माता-पिता के द्वारा पीटा जाता है और उसे शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है।

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इतना ही नहीं बताया गया कि वह अपने करीबी रिश्तेदारों की मदद से घर छोड़कर चली गई थी। जिनका नाम अनीश और अरस्तून है। वहीं  कोर्ट ने कहा कि क्योंकि लड़की बालिग हो चुकी है और वह अपनी मर्जी की जगह जाने के लिए आजाद है। हाईकोर्ट ने जब केस की फाइल देखी तो पाया कि रिपोर्ट लिखने वाले ASI नरिंदर सिंह ने लिखा था कि अनीष की पत्नी की मौत दो साल पहले बच्चे को जन्म देते हुए हो गई थी।

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Punjab Haryana High Court:  वहीं सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में मौजूद अरस्तून ने खड़ी होकर कहा कि वो जिंदा है। हाईकोर्ट ने मेवात के SP को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जांच की जाए कि किन कारणों व परिस्थितियों में यह रिपोर्ट तैयार की गई है। कोर्ट ने अधिकारी के खिलाफ एक्शन की मांग की।

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