चंडीगढ़: Rs 14000 crore arrears to employees and pensioners, पंजाब मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 14,000 करोड़ रुपये के लंबित बकाये का भुगतान करने की बृहस्पतिवार को मंजूरी दे दी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में चंडीगढ़ हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक जनवरी 2016 से 30 जून 2022 तक की अवधि के लिए संशोधित वेतन, पेंशन एवं छुट्टी नकदीकरण के बकाया और एक जुलाई 2021 से 31 मार्च 2024 तक के महंगाई भत्ता के बकाया को जारी करने की मंजूरी दे दी है।
प्रवक्ता के मुताबिक, 14,000 करोड़ रुपये की यह राशि विभिन्न चरणों में जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस फैसले से राज्य के तीन लाख सरकारी कर्मचारी और तीन लाख पेंशनभोगी सीधे लाभान्वित होंगे।
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विज्ञप्ति के अनुसार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को आवास उपलब्ध कराने के लिए मंत्रिमंडल ने ‘आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित भूमि के इष्टतम उपयोग’ की नीति को स्वीकृति दे दी।
विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस नीति के तहत विभिन्न कॉलोनियों में मौजूद अलग-अलग भूखंडों की बिक्री की जाएगी और उनसे प्राप्त धनराशि का इस्तेमाल ईडब्ल्यूएस को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि नीति के तहत राज्य भर में 1,500 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।
विज्ञप्ति के मुताबिक, मंत्रिमंडल ने राज्य में 22 नयी लोक अदालतें स्थापित करने के लिए पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण में नये पद सृजित करने को भी मंजूरी दे दी।
इसमें कहा गया है कि कराधान विभाग में मानव संसाधनों के समुचित इस्तेमाल से राज्य में करों की चोरी रोकने के लिए मंत्रिमंडल ने विभाग में 476 नये पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान कर दी।
कैबिनेट बैठक में कराधान विभाग में निरीक्षक पद का नाम बदलकर राज्य कराधान अधिकारी किए जाने को भी मंजूरी दे दी गई।
विज्ञप्ति के अनुसार, मंत्रिमंडल ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग में शारीरिक प्रशिक्षण (पीटी) शिक्षकों की सीधी भर्ती के लिए नियमों और योग्यताओं में संशोधन को भी हरी झंडी दे दी, जिससे आने वाले दिनों में राज्य भर में 2,000 ऐसे शिक्षकों की भर्ती हो सकेगी।