नयी दिल्ली, 21 जनवरी (भाषा) गृह मंत्रालय ने मंगलवार को गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ)को चेतावनी दी कि अगर वे विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत पंजीकरण के बिना या पंजीकरण की अवधि समाप्त होने के बाद भी विदेशी धन प्राप्त कर उसका उपयोग कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
मंत्रालय ने एक अधिसूचना में बताया कि विदेशी धन प्राप्त करने वाले सभी गैर सरकारी संगठनों को अनिवार्य रूप से एफसीआरए के तहत पंजीकृत होना होगा और उन्हें ऐसे धन का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए करना होगा, जिसके लिए उसे प्राप्त किया गया है।
अधिसूचना के मुताबिक, इसके अलावा जिन लोगों को एफसीआरए पंजीकरण प्रमाणपत्र मिला हुआ है, उन्हें पंजीकरण की अवधि समाप्त होने से छह महीने पहले इसे नवीनीकृत करना होगा और अगर ऐसा नहीं किया जाता, तो उनका पंजीकरण समाप्त हो जाएगा और वे विदेशी चंदा प्राप्त नहीं कर सकते या उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं।
अधिसूचना के मुताबिक, “मंत्रालय के संज्ञान में ऐसे मामले आए हैं, जहां ऐसे एनजीओ/एसोसिएशन के खातों में विदेशी अंशदान जमा किया गया, जिन्होंने एफसीआरए 2010 के तहत पंजीकरण/पूर्व अनुमति/नवीनीकरण नहीं किया है। इनमें ऐसे एनजीओ/एसोसिएशन भी शामिल हैं जिनका पंजीकरण वैध अवधि समाप्त होने पर खत्म हो गया, या जिनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया।”
गृह मंत्रालय ने बताया कि वैध पंजीकरण के बिना विदेशी अंशदान की किसी भी तरह से प्राप्ति या उपयोग एफसीआरए 2010 के प्रावधानों का उल्लंघन है।
भाषा जितेंद्र दिलीप
दिलीप
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(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)