पुडुचेरी सरकार नए आपराधिक कानून लागू करने के लिए तैयार |

पुडुचेरी सरकार नए आपराधिक कानून लागू करने के लिए तैयार

पुडुचेरी सरकार नए आपराधिक कानून लागू करने के लिए तैयार

:   Modified Date:  June 29, 2024 / 06:11 PM IST, Published Date : June 29, 2024/6:11 pm IST

पुडुचेरी, 29 जून (भाषा) पुडुचेरी सरकार ने शनिवार को कहा कि एक जुलाई से प्रभावी होने वाले नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा लिए गए हैं।

लोक निर्माण एवं विधि मंत्री के. लक्ष्मीनारायणन ने पीटीआई-भाषा को बताया कि नए कानूनों-भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित सभी लोगों को पहले ही प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि पुलिस और अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए पहले ही एक नियमावली प्रकाशित की जा चुकी है जिसमें नए कानूनों की विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है।

लक्ष्मीनारायणन ने कहा, ‘ये केंद्रीय अधिनियम हैं और इनमें हमारी कोई भूमिका नहीं है तथा हम इन अधिनियमों को एक जुलाई से लागू करेंगे।’

नए कानूनों की विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सोमवार को एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें उपराज्यपाल, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, कानून मंत्री और उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी हिस्सा लेंगे।

उन्होंने कोई समयसीमा बताए बिना कहा कि कानूनों का तमिल में अनुवाद किए जाने की संभावना है।

भाषा

योगेश नेत्रपाल

नेत्रपाल

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)