पुंछ में मादक पदार्थ की तस्करी और आतंकवाद में संलिप्त व्यक्ति की संपत्ति कुर्क |

पुंछ में मादक पदार्थ की तस्करी और आतंकवाद में संलिप्त व्यक्ति की संपत्ति कुर्क

पुंछ में मादक पदार्थ की तस्करी और आतंकवाद में संलिप्त व्यक्ति की संपत्ति कुर्क

:   Modified Date:  July 26, 2024 / 05:28 PM IST, Published Date : July 26, 2024/5:28 pm IST

जम्मू, 26 जुलाई (भाषा) राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में मादक पदार्थ की तस्करी तथा आतंकवाद के एक मामले में एक साल से अधिक समय से गिरफ्तारी से बच रहे एक व्यक्ति की संपत्ति कुर्क की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि खारी करमारा स्थित मोहम्मद लियाकत की एक कनाल और नौ मरला जमीन को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 83 के तहत कुर्क कर लिया गया है। पुंछ के मुख्य सत्र न्यायाधीश ने कुर्की का आदेश जारी किया। एक अधिकारी ने बताया, ‘‘पूरी प्रक्रिया अदालत के निर्देशों के तहत की गई।’’

उन्होंने बताया कि अधिकारी लियाकत की तलाश कर रहे हैं तथा मादक पदार्थ-आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले नेटवर्क की जांच जारी रखे हुए हैं।

उन्होंने बताया कि लियाकत और अरशद पिछले साल भारतीय दंड संहिता, भारतीय शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, मादक पदार्थ पर रोकथाम संबंधी ‘एनडीपीएस’ अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एक मामले में वांछित हैं।

भाषा आशीष दिलीप

दिलीप

 

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