आरजी कर अस्पताल के पास लागू निषेधाज्ञा की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ाई गई |

आरजी कर अस्पताल के पास लागू निषेधाज्ञा की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ाई गई

आरजी कर अस्पताल के पास लागू निषेधाज्ञा की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ाई गई

:   Modified Date:  August 25, 2024 / 09:34 AM IST, Published Date : August 25, 2024/9:34 am IST

कोलकाता, 25 अगस्त (भाषा) कोलकाता पुलिस ने सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निकट लागू निषेधाज्ञा की अवधि को एक और सप्ताह के लिए यानी 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है।

निषेधाज्ञा पहली बार 18 अगस्त को लागू की गई थी, जिसके तहत निर्दिष्ट क्षेत्र में पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध है।

कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल ने शनिवार को एक बयान जारी कर कहा कि बेलगछिया रोड-जे के मित्रा क्रॉसिंग से लेकर उत्तर कोलकाता के श्यामबाजार ‘फाइव-पॉइंट क्रॉसिंग’ के कुछ हिस्सों तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 (2) लागू की गई है।

निषेधाज्ञा की अवधि बढ़ाए जाने का उद्देश्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार के उपद्रव को रोकना और शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना है। यह निर्णय अस्पताल में एक महिला चिकित्सक से बलात्कार और उसकी हत्या की घटना के मद्देनजर लिया गया है।

आदेश में कहा गया है कि इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 223 के तहत दंडित किया जाएगा।

भाषा सिम्मी वैभव

वैभव

 

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