कोकराझार, 19 जून (भाषा) असम के कोकराझार जिले में रविवार को कानून-व्यवस्था भंग होने की आशंका के चलते निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। एक सप्ताह के भीतर यह असम का सातवां जिला है, जहां इस तरह की पाबंदी लगाई गई है।
एक आदेश में कहा गया कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने कोकराझार जिले में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत जिले में शांति बनाए रखने के मद्देनजर निषेधाज्ञा लागू कर दी।
यह पाया गया कि असामाजिक तत्वों की गतिविधियों, राजनीतिक दलों, छात्र संघों और अन्य संगठनों के आंदोलन के कार्यक्रमों के कारण कानून-व्यवस्था के भंग होने की आशंका है, जिसके चलते निषेधाज्ञा लागू की गई।
पाबंदी के तहत जिले में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, जुलूस, नारेबाजी, रैली, बिना अनुमति के मेला आयोजित करने, दो पहिया वाहन पर दूसरी सवारी बैठाने और हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
आदेश में कहा गया है कि पाबंदी अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। इसके पहले चराईदेव, सोनितपुर, कछार, करीमगंज, हैलाकांडी और कामरूप जिलों ने किसी भी कानून-व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की थी।
भाजपा के दो पूर्व नेताओं द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद कछार और करीमगंज ने 12 जून को प्रतिबंध लगा दिया था।
भाषा संतोष प्रशांत
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