Prohibitory in Sambhajinagar: यहां 8 अप्रैल तक स्पीकर बजाने की नहीं होगी अनुमति, एक ही जगह पर 5 लोग मिले तो होगी कार्रवाई, इस वजह से लिया गया बड़ा फैसला |

Prohibitory in Sambhajinagar: यहां 8 अप्रैल तक स्पीकर बजाने की नहीं होगी अनुमति, एक ही जगह पर 5 लोग मिले तो होगी कार्रवाई, इस वजह से लिया गया बड़ा फैसला

Sambhajinagar Latest News: Prohibitory orders imposed in Chhatrapati Sambhajinagar from March 25 to April 8

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Modified Date: March 24, 2025 / 11:29 AM IST
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Published Date: March 24, 2025 11:16 am IST

छत्रपति संभाजीनगर : Prohibitory in Sambhajinagar मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र के खिलाफ प्रदर्शनों और आगामी त्योहारों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर शहर में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने कहा कि पुलिस आयुक्त प्रवीण पवार ने निषेधाज्ञा लागू की है, जो 25 मार्च से 8 अप्रैल तक प्रभावी रहेगी।

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Prohibitory in Sambhajinagar गौरतलब है कि कई दक्षिणपंथी संगठन छत्रपति संभाजीनगर जिले के खुल्दाबाद में स्थित मुगल सम्राट औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस आदेश में छत्रपति संभाजी महाराज की पुण्यतिथि (29 मार्च), गुड़ी पड़वा त्योहार (30 मार्च), ईद, झूलेलाल जयंती (31 मार्च) और राम नवमी (6 अप्रैल) जैसे आगामी कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है।

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आदेश में कहा गया है कि ऐसी आशंका है कि दक्षिणपंथी संगठन औरंगजेब की मजार के खिलाफ आंदोलन कर सकते हैं इसलिए, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम-1951 की धारा 37 (1) (3) के तहत छत्रपति संभाजीनगर शहर में निषेधाज्ञा लागू की गई है। आदेश के तहत पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने और बिना अनुमति के आंदोलन करने या मार्च निकालने पर रोक लगाई गई है। आदेश में कहा गया है कि 25 मार्च से 8 अप्रैल तक लोगों को किसी भी तरह का हथियार ले जाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, इस अवधि में नारेबाजी और तेज आवाज वाले स्पीकर बजाने की भी अनुमति नहीं होगी।