Prajwal Revanna Sexual abuse case: SIT May Test Potency

Prajwal Revanna Sexual abuse case: प्रज्ज्वल रेवन्ना की ‘मर्दानगी’ की होगी जांच? SIT ले सकती है बड़ा फैसला, पूछताछ के दौरान कई बड़े राज उगल सकता है आरोपी

यौन उत्पीड़न मामले में प्रज्वल रेवन्ना से एसआईटी की पूछताछ जारी

Edited By :   Modified Date:  May 31, 2024 / 11:17 AM IST, Published Date : May 31, 2024/11:04 am IST

बेंगलुरु: Prajwal Revanna Sexual abuse case: महिलाओं के यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे जनता दल-सेक्युलर (जद-एस) के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना को, जर्मनी से यहां पहुंचने के कुछ मिनट बाद ही इस मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। एसआईटी के सूत्रों ने बताया कि सांसद प्रज्वल रेवन्ना (33) के म्यूनिख से बेंगलुरु लौटते ही उन्हें पूछताछ के लिए सीआईडी (अपराध जांच विभाग) के कार्यालय ले जाया गया। एसआईटी प्रज्वल की ‘पोटेंसी’ (पुंसत्व) जांच कराने पर भी विचार कर रही है।

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Prajwal Revanna Sexual abuse case: जन प्रतिनिधियों के लिए एक विशेष अदालत प्रज्वल और उनकी मां भवानी रेवन्ना की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी। म्यूनिख से बेंगलुरु पहुंचने से पहले हासन के सांसद ने गिरफ्तारी से बचने का अंतिम प्रयास करते हुए जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। प्रज्वल के खिलाफ यौन शोषण के तीन मामले दर्ज हैं, जबकि उनकी मां ने कथित अपहरण के मामले में अग्रिम जमानत का अनुरोध किया है। हालांकि भवानी प्रज्वल से जुड़े मामले में आरोपी नहीं हैं लेकिन एसआईटी उनकी कथित भूमिका की जांच करना चाहती है।

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इसी मामले में भवानी के पति और होलेनरसीपुरा के विधायक एच डी रेवन्ना को गिरफ्तार किया गया था और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। उन पर अपने घर की उस रसोइया का यौन उत्पीड़न करने का भी आरोप है, जिसका यौन शोषण करने का आरोप उनके बेटे पर भी है। एच डी रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के पुत्र हैं।

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जनता दल (सेक्युलर) के संरक्षक एच. डी. देवेगौड़ा के पोते और हासन लोकसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के उम्मीदवार प्रज्वल (33) पर महिलाओं का यौन शोषण करने का आरोप है। उनके खिलाफ अभी तक यौन उत्पीड़न के तीन मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। प्रज्वल लोकसभा चुनाव के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र में हुए मतदान के एक दिन बाद 27 अप्रैल को जर्मनी चले गए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के माध्यम से किए गए एसआईटी के अनुरोध के बाद इंटरपोल ने प्रज्वल के खिलाफ एक ‘ब्लू कॉर्नर नोटिस’ जारी किया था।

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