Pooja Khedkar Case Latest News: पूजा खेडकर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, इतने दिनों तक के लिए गिरफ्तारी पर लगाई रोक, UPSC को जारी किया ये नोटिस

पूजा खेडकर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, Pooja Khedkar gets big relief from Supreme Court, stay on her arrest for these many days

  •  
  • Publish Date - January 15, 2025 / 02:52 PM IST,
    Updated On - January 15, 2025 / 03:06 PM IST

नई दिल्लीः Pooja Khedkar Case Latest News ओबीसी-दिव्यांगता कोटे का गलत लाभ उठाकर आईएएस बनी पूजा खेडकर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने खेडकर की गिरफ्तारी पर 14 फरवरी तक के लिए रोक लगाई है। कोर्ट में पूजा की ओर से पेश वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा- हाईकोर्ट के आदेश में कुछ ऐसी टिप्पणी है, जिसके कारण अगर ट्रायल शुरू हुआ तो पूजा पर दोष सिद्ध हो सकते हैं। इस पर जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने UPSC और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने कहा की मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी।

Read More : MP News Hindi: अयोध्या की तरह होगा चित्रकूट धाम का विकास, सीएम मोहन ने प्रतिनिधियों को दी जानकारी 

हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को खारिज कर दी थी जमानत याचिका

इसके पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर 2024 को पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि खेडकर के खिलाफ दर्ज मामला गंभीर है, जिसमें यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी और ओबीसी और विकलांगता कोटा का गलत लाभ उठाने का आरोप है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की थी कि यह मामला न केवल एक संवैधानिक संस्था बल्कि समाज के साथ धोखाधड़ी का भी है। हाईकोर्ट ने सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मामले की जांच जरूरी है, ताकि साजिश का पता लगाया जा सके। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि पूजा को पहले दी गई अंतरिम सुरक्षा हटाई जाए।

Read More : CG Hindi News: कैंसर उपचार की दिशा में उम्मीद की नई किरण, पहली बार पाइपेक तकनीक से पेट की झिल्ली का हुआ सफल उपचार

विकलांगता कोटे का गलत तरीके से फायदा लेने का आरोप

दरअसल, पूजा पर UPSC एग्जाम में धोखाधड़ी और OBC और विकलांगता कोटे का गलत तरीके से फायदा लेने का आरोप है। UPSC की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने पूजा खेडकर के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का केस दर्ज किया था। पूजा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 1 अगस्त को पूजा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद पूजा दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचीं, जहां 23 दिसंबर को पूजा की जमानत याचिका खारिज हो गई थी।

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

Follow the IBC24 News channel on WhatsApp

पूजा खेडकर को सुप्रीम कोर्ट से क्या राहत मिली है?

पूजा खेडकर को सुप्रीम कोर्ट से 14 फरवरी तक गिरफ्तारी पर रोक मिली है। अदालत ने UPSC और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 14 फरवरी को तय की है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूजा खेडकर की जमानत याचिका क्यों खारिज की थी?

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूजा खेडकर की जमानत याचिका को 23 दिसंबर 2024 को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि मामला गंभीर है और पूजा पर ओबीसी और विकलांगता कोटे का गलत लाभ उठाने का आरोप है।

पूजा खेडकर पर क्या आरोप हैं?

पूजा खेडकर पर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी और ओबीसी और विकलांगता कोटा का गलत लाभ उठाने का आरोप है, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने गंभीर मामला माना है।

सुप्रीम कोर्ट ने पूजा खेडकर के मामले में किसे नोटिस जारी किया है?

सुप्रीम कोर्ट ने UPSC और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है, और इस मामले में अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी।

पूजा खेडकर के मामले में अगली सुनवाई कब होगी?

पूजा खेडकर के मामले में अगली सुनवाई 14 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट में होगी।