ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने, लेजर लाइट के इस्तेमाल को रोकने के अनुरोध संबंधी याचिका खारिज |

ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने, लेजर लाइट के इस्तेमाल को रोकने के अनुरोध संबंधी याचिका खारिज

ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने, लेजर लाइट के इस्तेमाल को रोकने के अनुरोध संबंधी याचिका खारिज

:   Modified Date:  September 18, 2024 / 06:55 PM IST, Published Date : September 18, 2024/6:55 pm IST

नयी दिल्ली, 18 सितंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र में त्योहारों के दौरान ध्वनि प्रदूषण और लेजर लाइट के अनियंत्रित इस्तेमाल पर अंकुश लगाने संबंधी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है।

उच्चतम न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि राज्य में गणपति पूजा जैसे त्योहार संपन्न हो चुके हैं और इसके अलावा बंबई उच्च न्यायालय ने पहले ही इस मुद्दे पर फैसले के उल्लंघन के मामलों में संबंधित अधिकारियों को अभ्यावेदन दायर करने की अनुमति दे दी है।

प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ मंगलवार को अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें धार्मिक त्योहारों समेत सार्वजनिक समारोहों में लेजर लाइट और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।

उच्च न्यायालय ने 20 अप्रैल को सार्वजनिक कार्यक्रमों में लेजर लाइट और लाउडस्पीकर के अनियंत्रित इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए निर्देश देने के अनुरोध संबंधी जनहित याचिका का निपटारा कर दिया था और कहा था कि इससे पीड़ित लोग संबंधित प्राधिकारियों का रुख कर सकते हैं।

पीठ ने कहा, ‘‘आप एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।’’

पीठ ने साथ ही कहा कि यदि याचिकाकर्ता असंतुष्ट है तो वह उच्चतम न्यायालय का रुख फिर से कर सकते हैं।

भाषा

देवेंद्र माधव

माधव

 

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