कन्नूर। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्य के कन्नूर जिले में “संदिग्ध पागल” और “बेहद खतरनाक” आवारा कुत्तों को मारने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पर केरल सरकार से जवाब मांगा। बता दें कि शीर्ष अदालत कन्नूर की जिला पंचायत द्वारा आवारा कुत्तों के हमलों का मुद्दा उठाते हुए दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी और इस महीने जिले में ऐसे हमले में 11 वर्षीय एक विकलांग लड़के की मौत का उल्लेख किया था। मामले को तत्काल सुनवाई के लिए पीठ के समक्ष उल्लेखित किया गया था।
पीठ ने कहा, “मौखिक अनुरोध पर, मामले को तय तारीख 12 जुलाई को बोर्ड पर ले लिया गया है। जवाबी हलफनामा 7 जुलाई तक दाखिल किया जाएगा।” याचिका में कहा गया कि, “यह उल्लेख करना उचित है कि कन्नूर में 2019 में 5,794 आवारा कुत्तों के हमले, 2020 में 3,951 मामले, 2021 में 7,927 मामले, 2022 में 11,776 मामले और 19 जून, 2023 तक 6,276 मामले दर्ज किए गए। जिला ही। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक की सीमा में लगभग 28,000 आवारा कुत्ते हैं।” इसमें कहा गया है कि नियंत्रण के हर प्रयास के बावजूद यह खतरा जारी है।
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11 वर्षीय लड़का 11 जून को अपने घर के पास एक झाड़ी में गंभीर रूप से घायल पाया गया था। ऑटिज्म से पीड़ित निहाल रविवार शाम 5 बजे से लापता था। बाद में वह गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाया गया और उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों को मारने पर विभिन्न नागरिक निकायों द्वारा पारित आदेशों से संबंधित मुद्दों पर याचिकाओं का एक समूह लगा हुआ है, जो विशेष रूप से केरल और मुंबई में खतरा बन गए हैं।
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