जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पायलट खेमे के विधायकों को अयोग्य घोषित करने वाले नोटिस पर स्टे लगा दिया है। विधानसभा स्पीकर विधायकों को अयोग्य करार नहीं दे पाएंगे।
पढ़ें- मरीज को ताजी हवा के लिए ICU से बाहर ले आए परिजन, हो गई मौत
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पीकर के एक्शन लेने पर स्टे लगाया। हाईकोर्ट की ओर से बागी विधायकों की अपील पर कहा है कि अयोग्यता पर सिर्फ स्पीकर ही फैसला करेंगे। अयोग्यता नोटिस पर राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि स्पीकर अभी बागी विधायकों पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। पहले का फैसला लागू रहेगा।
पढ़ें- कोरोना का कहर, देश में बीते 24 घंटे में 49,310 पॉजिटिव मिले, 710 ने…
स्पीकर की दलील थी कि हाईकोर्ट उन्हें अयोग्यता कार्यवाही करने से नहीं रोक सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लोकतंत्र में असहमति के स्वर दबाए नहीं जा सकते। असंतुष्ट विधायक भी जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। क्या वे असहमति व्यक्त नहीं कर सकते? ऐसे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। मुद्दे पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 27 जुलाई को तय की है।
पढ़ें- उपचुनावों को रद्द किए जाने की खबरों को निर्वाचन आयोग ने किया खारिज…
दरअसल,अयोग्यता नोटिस पर 21 जुलाई को हाईकोर्ट ने अपना फैसला 24 जुलाई तक सुरक्षित रख लिया था। स्पीकर सीपी जोशी को कहा था कि वे तब तक इन विधायकों के खिलाफ कोई कार्यवाही न करें। स्पीकर जोशी ने हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
पढ़ें- मास्क नहीं पहनने पर देना होगा 1 लाख का जुर्माना, होगी 2 साल की जेल,…
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को राहत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट फैसला दे सकता है। लेकिन, यह फैसला इस बात पर निर्भर रहेगा कि स्पीकर की याचिका पर भविष्य में सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है।
बांग्लादेश में हिंदू नेता की रिहाई की मांग को लेकर…
10 hours agoइमरान खान ने जेल से संदेश में समर्थकों से ‘आखिरी…
10 hours ago