सुप्रीम कोर्ट में कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के खिलाफ याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर जुलाई में सुनवाई हो सकती है। मामले में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वो याचिका पर सुनवाई के लिए मामले को जुलाई में सूचीबद्ध करने की कोशिश करेंगे।
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CJI एनवी रमना ने कहा कि वो 370 से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए जुलाई में पांच जजों के संविधान का गठन करने की कोशिश करेंगे। सीजेआई ने कहा कि ये पांच जजों के संविधान पीठ का मामला है। इससे पूर्व वरिष्ठ वकील शेखर नाफड़े और पी चिदंबरम ने विधानसभा सीटों के परिसीमन का हवाला देते हुए जल्द सुनवाई की मांग की थी।
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बता दें कि याचिका में परिसीमन अधिसूचना पर रोक लगाने की मांग की गई है। जम्मू-कश्मीर निवासियों ने ये याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में परिसीमन करने के लिए परिसीमन आयोग के गठन की अधिसूचना असंवैधानिक है। यह वर्गीकरण के बराबर है और समानता के अधिकार का उल्लंघन है। केंद्र ने उन शक्तियों को हड़प लिया है, जो मूल रूप से भारत के चुनाव आयोग के पास हैं।
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