पेरिया दोहरा हत्याकांड: सीबीआई अदालत ने 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई |

पेरिया दोहरा हत्याकांड: सीबीआई अदालत ने 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

पेरिया दोहरा हत्याकांड: सीबीआई अदालत ने 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

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Modified Date: January 3, 2025 / 04:15 PM IST
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Published Date: January 3, 2025 4:15 pm IST

कोच्चि, तीन जनवरी (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की अदालत ने केरल में कासरगोड जिले के पेरिया में पांच साल पहले युवा कांग्रेस के दो कार्यकर्ताओं की हत्या किए जाने के मामले में शुक्रवार को 10 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के एक पूर्व विधायक सहित चार अन्य को पांच साल कारावास की सजा सुनाई गयी।

अदालत ने पिछले शनिवार को 14 आरोपियों को दोषी ठहराया था। उसने 10 दोषियों को हत्या और आपराधिक साजिश के दो मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों मामलों में उनकी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

इन 10 दोषियों पर भारतीय दंड संहिता की की धाराओं 302, 120 (बी) और 149 के तहत हत्या और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया था।

अदालत द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद अभियोजक ने कहा, ‘‘उन्हें दोनों आरोपों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जो एक साथ चलेंगी।’’

जिन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, उनमें माकपा की पेरिया स्थानीय समिति के पूर्व सदस्य ए. पीतांबरन, सुरेश, साजी जॉर्ज, अनिल कुमार, जिजिन, श्रीराग, अश्विन, सुधीश, रंजीत और सुरेंद्रन शामिल हैं।

इस बीच, माकपा के पूर्व विधायक एवं जिला नेता के. वी. कुन्हीरामन, कन्हानगढ़ ब्लॉक पंचायत अध्यक्ष के मणिकंदन, वेलुथोली राघवन और ए वी भास्करन को अदालत ने पांच-पांच साल कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने प्रत्येक दोषी पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

यह मामला 17 फरवरी, 2019 को कथित तौर पर माकपा कार्यकर्ताओं द्वारा युवा कांग्रेस कार्यकर्ता कृपेश (19) और सरत लाल पी. के. (24) की हत्या किए जाने से संबंधित है।

भाषा सिम्मी मनीषा

मनीषा

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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