Pension payment order will be issued two months before retirement: नई दिल्ली: रिटायरमेंट के बाद दस्तावेजी काम के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को महीनो तक सरकारी दफ्तरों की दौड़ लगानी पड़ती है। रिटायर्ड कर्मियों के लिए भारत में यह समस्या आम हो चुकी है। लेकिन अब इस मसले पर केंद्र सरकार की बड़ी पहल सामने आई है।
जानकारी के मुताबिक पेंशन-ग्रेच्युटी पर केंद्र के नए दिशा-निर्देश पेंशन और ग्रेच्युटी को लेकर केंद्र सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब रिटायरमेंट की तारीख से 2 महीने पहले PPO (Pension Payment Order) जारी करना होगा | DoPPW (पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग) को 15 तारीख तक अगले 15 महीनों में रिटायर होने वाले सभी कर्मचारियों की सूची तैयार करनी होगी। इससे रिटायर होने वाले कर्मियों की जल्द पहचान होगी। उनके पेंशन और ग्रेच्युटी की प्रोसेसिंग जल्द होगी।
क्या है PPO?
Pension payment order will be issued two months before retirement: दरअसल पीपीओ यानी पेंशन भुगतान आदेश सेवानिवृत्त कर्मचारियों और सैन्य कर्मियों को दिया जाने वाला एक आधिकारिक दस्तावेज है। जब कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति, विकलांगता या उत्तरजीवी के रूप में पेंशन लाभ के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं, तो यह दस्तावेज़ उनके पेंशन भुगतान को अधिकृत करता है। दस्तावेज़ में उनका विवरण, सेवानिवृत्ति की तारीख, अद्वितीय पीपीओ नंबर, मासिक पेंशन राशि और अन्य महत्वपूर्ण विवरण शामिल हैं।
यह कानूनी प्रमाण के रूप में कार्य करता है कि रिटायर्ड कर्मचारी पेंशन फंड प्राप्त करने के पात्र हैं। दस्तावेज़ यह भी बताता है कि वह अपने भुगतान कैसे प्राप्त करेंगे, चाहे मेल किए गए चेक के माध्यम से या सीधे बैंक जमा के माध्यम से और किसी भी कर रोक को निर्दिष्ट करता है। भविष्य में किसी भी पेंशन मुद्दे को हल करने के लिए अपने पीपीओ को सुरक्षित स्थान पर रखना महत्वपूर्ण है।
पेंशन में PPO नंबर क्या है?
Pension payment order will be issued two months before retirement: पेंशन भुगतान आदेश एक विशेष 12-अंकीय संख्या है जो कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में प्रत्येक पेंशनभोगी को दी जाती है। इस संख्या का उपयोग कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) से संबंधित सभी लेन-देन और संचार के लिए किया जाता है। पीपीओ नंबर पेंशन संबंधी गतिविधियों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने और उन पर नज़र रखने में आपकी मदद करता है।