पादरी बजिंदर सिंह को 2018 के यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराया गया

पादरी बजिंदर सिंह को 2018 के यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराया गया

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  • Publish Date - March 28, 2025 / 07:44 PM IST,
    Updated On - March 28, 2025 / 07:44 PM IST

चंडीगढ़, 28 मार्च (भाषा) पंजाब के मोहाली की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को स्वयंभू ईसाई धर्म प्रचारक बजिंदर सिंह को 2018 के यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराया।

अदालत इस मामले में उसे एक अप्रैल को सजा सुनाएगी।

मोहाली के जीरकपुर थाने में एक महिला द्वारा की गई शिकायत के आधार पर 2018 में पादरी बजिंदर सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न से संबंधित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि बजिंदर ने उसे विदेश ले जाने का वादा करके बहकाया और उससे दुष्कर्म किया तथा इस कृत्य का वीडियो भी बना लिया।

पादरी के खिलाफ 28 फरवरी को 22 वर्षीय महिला की शिकायत के आधार पर यौन उत्पीड़न का एक अन्य मामला भी दर्ज किया गया।

भाषा यासिर संतोष

संतोष