इस अंतिम तारीख के बाद बेकार हो जाएगा आपका PAN कार्ड! अभी करवा ले ये काम नहीं तो.. | Pan card link to aadhar card is mandatory of 31th december

इस अंतिम तारीख के बाद बेकार हो जाएगा आपका PAN कार्ड! अभी करवा ले ये काम नहीं तो..

इस अंतिम तारीख के बाद बेकार हो जाएगा आपका PAN कार्ड! अभी करवा ले ये काम नहीं तो..

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:49 PM IST
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Published Date: December 12, 2019 11:59 am IST

नई दिल्ली। इ​नकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन और आधार कार्ड को लिंक कराने के लिए समय निर्धारित किया है। अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो अगले कुछ दिन बाद आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) पैन कार्ड को ‘अमान्य’ घोषित भी कर सकता है।

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बता दें कि इ​नकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन और आधार लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2019 तय की है। लेकिन अभी कई लोगों ने अपने पैन कार्ड
को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाए हैं। आपको बता दें कि ये दिसंबर महीना आखिरी है। वहीं समय निकलने के बाद कार्ड अमान्य घोषित हो जाएगा। इसके बाद अवैध पैन के तहत जो भी कानूनी प्रावधान होगा, उसे फॉलो किया जाएगा। इसे माना जाएगा कि व्यक्ति ने पैन के लिए आवेदन ही नहीं किया है।

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आप आसानी से ऑनलाइन या फिर SMS के माध्यम से लिंक पैन कार्ड को आधार से लिंक करवा सकते हैं। बता दें कि यह लगातार 7वां ऐसा मौका है जब पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख बढ़ाई गई है।

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आप अपने पैन और आधार को इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से या फिर एसएमएस के माध्यम से भी लिंक कर सकते हैं। इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर लिंक आधार का एक सेक्शन है। आपको यहां अपना पैन और आधार नंबर डालना होगा। इसके बाद एक OTP के माध्यम से इसे लिंक किया जा सकता है।

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दूसरे विकल्प में आपको 567678 या 56161 पर SMS भेज सकते हैं। इसके लिए आपको UIDPAN<SPACE><12 डिजिट आधार नंबर><Space>< 10 डिजिट का पैन नंबर डालकर दिए गए नंबर पर भेजना होगा।

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