नई दिल्ली: कोविड 19 को लेकर पूरे देश में लॉक डाउन कर दिया गया है। सरकार ने जहां एक ओर सरकार ने जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं को बंद करने का ऐलान किया है, वहीं दूसरी ओर पूरे देश में आवश्यक परिवहन सेवाओं को छोड़कर सभी वाहनों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद करने का फैसला लिया है। इसी बीच परिवहन मंत्रालय ने एडवायजरी जारी कर बस-ट्रक मालिकों और वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है। जारी एडवायजरी के अनुसार मोटर वाहन कानून 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन कानून के तहत मान्य गाड़ी के सभी कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन एवं अन्य दस्तावेज जिनकी वैधता पहली फरवरी से 30 जून के बीच खत्म हो रही है, उन सभी की वैधता को 30 जून 2020 तक कर दी गई है।
जारी एडवाजरी के अनुसार परमिट, फिटनेस, लाइसेंस सहित अन्य वाहन संबंधी कागजात, जो एक्सपायर हो गए हैं, उन्हें 30 जून तक रिन्यू कराया जा सकेगा। परिवहन मंत्रालय ने यह भी कहा है कि संकट के समय में जब परिवहन कार्यालय नहीं खुल रहे हैं तो वाहन मालिकों और चालकों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने उन्हें राहत दी है। बताया जा रहा है कि परिवहन विभाग ने यह राहत इसलिए दी है क्यों कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे ट्रांसपोर्ट वालों को दिक्कत हो रही है।
इस बीच, बीमा नियामक आईआरडीए ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि अगले वित्त वर्ष यानी पहली अप्रैल के बाद भी मोटर थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस कवर के लिए प्रीमियम की दरें पहले जैसी ही बनी रहेंगी। आईआरडीए ने अगले आदेश तक बीमाकर्ताओं को प्रीमियम दरों में बदलाव नहीं करने को कहा है। केंद्र सरकार की ओर से जारी इस गाइडलाइन को मोटर मालिकों और मोटर चालकों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।