New Law on Pornographic Content : अब सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट डालने वालों की खैर नहीं.. एक्शन के मूड में केंद्र सरकार, सदन में बता दी अपनी मंशा

New Law on Pornographic Content : मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सदन में सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री की जांच के लिए कानून पर बात की।

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  • Publish Date - November 27, 2024 / 12:59 PM IST,
    Updated On - November 27, 2024 / 01:01 PM IST

नई दिल्ली। New Law on Pornographic Content : संसद का शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन सुबह 11 बजे लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई। इस दौरान विपक्ष के हंगामे के कारण बुधवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनटों के भीतर स्थगित कर दी गई। जैसे ही दोबारा लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सदन में सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री की जांच के लिए कानून पर बात की।

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अब सोशल मीडिया पर नहीं डलेगा अश्लील कंटेंट

New Law on Pornographic Content : सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री की जांच के लिए कानूनों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा ,”…हमारे देश की संस्कृति और उन देशों की संस्कृति में बहुत अंतर है जहां से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आए हैं इसलिए मैं चाहूंगा कि संसद की स्थायी समिति इस मुद्दे को उठाए और इस पर सख्त कानून बने। ..”

सदन की कार्यवाही शुरू होते ही मचा हंगामा

हंगामे के बीच एक प्रश्न उठाया गया। हालांकि विरोध जारी रहा और करीब छह मिनट तक चलने वाली कार्यवाही दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी सदस्य अडानी विवाद और हाल ही में उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा पर चर्चा करना चाहते थे। अडानी समूह ने बुधवार को कहा कि गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर पर कथित रिश्वत मामले में न्यूयॉर्क अदालत में दायर अभियोग में अमेरिकी विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम (एफसीपीए) के किसी भी उल्लंघन का आरोप नहीं लगाया गया है।

 

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