नई दिल्ली। पेंशन से जुड़ी एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। पेंशन नियामक ने एक गेजेट अधिसूचना में कहा है एनपीएस के तहत समय पूर्व निकासी सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये कर दिया गया है। नियामक ने एनपीएस में प्रवेश करने की अधिकतम आयु को भी 65 साल से बढ़ाकर 70 साल कर दिया है जबकि बाहर निकलने की आयु सीमा को 75 साल कर दिया गया है।
पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने पेंशन कोष की राशि पांच लाख रुपये से कम होने की स्थिति में अंशधारकों को बिना कोई पेंशन प्लान खरीदे समूची राशि निकालने की अनुमति दे दी है।
पढ़ें- TV, AC, फ्रिज, लैपटॉप खरीदने का बना रहे हैं प्लान….
वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के ग्राहकों को सेवानिवृति के समय अथवा 60 साल की आयु पूरी होने पर दो लाख रुपये का पेंशन कोष होने की स्थिति में बीमा कंपनियों द्वारा पेश की जाने वाली पेंशन योजना को खरीदना होता है। वह शेष 60 प्रतिशत राशि की निकासी कर सकते हैं।
PF रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा..
अब UAN को आधार नंबर के साथ सत्यापित करते हुये भविष्य निधि (पीएफ) रिटर्न दाखिल करने के आदेश पर अमल को एक सितंबर 2021 तक के लिये टाल दिया है। इससे नियोक्ताओं को उनके कर्मचारियों के आधार नंबर को उनके पीएफ खातों अथवा यूएएन नंबर के साथ जोड़ने के लिये अधिक समय मिल जायेगा। इससे पहले ईपीएफओ ने इस काम के लिये एक जून 2021 की समयसीमा रखी थी।
पढ़ें- ‘यहां मारूंगा, श्मशान में गिरोगे’.. मैं कोबरा हूं…..
श्रम मंत्रालय ने इस संबंध में 3 मई को अधिसूचना जारी की जिसमें मंत्रालय और उसके तहत काम करने वाले निकायों से सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत लाभार्थियों से आधार नंबर लिये जाने को कहा गया।
पढ़ें- अब नहीं रहे ‘रामायण’ के ‘सुमंत’.. चंद्रशेखर वैद्य का निधन.. भारत छो…
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा जारी कार्यालय आदेश के मुताबिक आधार सत्यापित यूएएन के साथ इलेक्ट्रानिक चालान यानी पीएफ रिटर्न की रिसीट (ईसीआर) दाखिल करने पर अमल की समयसीमा को बढ़ाकर एक सितंबर 2021 कर दिया गया है। ईपीएफओ ने इस संबंध में श्रम मंत्रालय की एक अधिसूचना जारी होने के बाद आधार नंबर को जोड़ने अनिवार्य करने का फैसला किया।