असम : Aadhar Card New Rule: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी घोषणा की है। अब असम में आधार कार्ड बनवाने के लिए आवेदकों को अब अपना राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NCR) आवेदन रसीद नंबर देना होगा। सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि, राज्य में सभी नए आधार कार्ड आवेदकों को अपना एनआरसी आवेदन रसीद नंबर देना होगा। एनआरसी आवेदन रसीद नंबर जमा करने से ‘अवैध विदेशियों की घुसपैठ’ रुकेगी। असम सरकार आधार कार्ड जारी करने में काफी सख्त होगी और किसी को भी यह आसानी से नहीं मिलेगा।
Aadhar Card New Rule: सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने दावा किया कि, आधार कार्ड के लिए आवेदन करने वालों की संख्या असम की मौजूदा आबादी से ज्यादा है। इससे पता चलता है कि राज्य में संदिग्ध नागरिक हैं। इसलिए राज्य सरकार ने आधार कार्ड जारी करने में सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं।
सीएम सरमा ने आगे कहा कि आधार कार्ड के लिए नए आवेदकों को अपना एनआरसी आवेदन रसीद नंबर (ARN) जमा करना होगा। एआरएन जमा करना उन 9.55 लाख लोगों पर लागू नहीं होगा, जिनके बायोमेट्रिक्स एनआरसी प्रक्रिया के दौरान लॉक हो गए थे। उन्हें उनके कार्ड मिल जाएंगे. इसके साथ ही चाय बागान क्षेत्रों में यह लागू नहीं होगा, क्योंकि कई लोगों ने पर्याप्त बायोमेट्रिक मशीनों की अनुपलब्धता जैसी कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण अपने आधार कार्ड नहीं बनवाए हैं।
Aadhar Card New Rule: सीएम ने चार जिलों – बारपेटा, धुबरी, मोरीगांव और नागांव का हवाला देते हुए कहा कि, नए आवेदकों को प्रमाण पत्र तभी जारी किए जाएंगे, जब संबंधित जिला आयुक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र देंगे। ऐसे प्रमाण पत्र सभी पहलुओं की बारीकी से जांच करने के बाद जारी किए जाएंगे। अगर आवेदक के पास एनआरसी एआरएन है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वह 2014 से पहले राज्य में था।
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