Liquor Allowed in Hotel-Restaurant in Gujarat

Liquor Allowed in Hotel-Restaurant in Gujarat : अब ड्राई स्टेट नहीं कहलाएगा गुजरात, सरकार ने इन जगहों पर शराब पीने की दी अनुमति

Liquor Allowed in Hotel-Restaurant in Gujarat : सरकार ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक (GIFT) सिटी में वाइन एंड डाइन में शराब पीने की अनुमति

Edited By :   Modified Date:  December 22, 2023 / 10:02 PM IST, Published Date : December 22, 2023/10:02 pm IST

अहमदाबाद : Liquor Allowed in Hotel-Restaurant in Gujarat : शराबबंदी वाले राज्य गुजरात में सरकार ने एक चौकाने वाला ऐलान किया है। सरकार के इस ऐलान को जानकर शराब पीने वाले लोगों में ख़ुशी की लहर दौड़ गई है। गुजरात सरकार ने शुक्रवार को शराब को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। जानकारी के अनुसार, गुजरात सरकार ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक (GIFT) सिटी में वाइन एंड डाइन वाले क्लब, होटल और रेस्टोरेंट्स में शराब पीने की अनुमति दी है।

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सरकार ने जारी किया आदेश

Liquor Allowed in Hotel-Restaurant in Gujarat :  सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि, गुजरात सरकार गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट) में “वाइन एंड डाइन” की पेशकश करने वाले होटलों/रेस्तरां/क्लबों में शराब पीने की अनुमति देती है। पूरे GIFT सिटी में काम करने वाले सभी कर्मचारियों/मालिकों को शराब एक्सेस परमिट दिया जाएगा। इसके अलावा, प्रत्येक कंपनी के अधिकृत आगंतुकों को उस कंपनी के स्थायी कर्मचारियों की उपस्थिति में अस्थायी परमिट वाले ऐसे होटलों/रेस्तरां/क्लबों में शराब का सेवन करने की अनुमति देने का प्रावधान किया गया है।

GIFT सिटी में स्थित या आने वाले होटल/रेस्तरां/क्लब वहां वाइन और डाइन सुविधा यानी FL3 लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे। गिफ्ट सिटी के आधिकारिक तौर पर सेवारत कर्मचारी और आधिकारिक तौर पर आने वाले आगंतुक होटल/क्लब/रेस्तरां में शराब का सेवन कर सकते हैं। हालाँकि, होटल/क्लब/रेस्तरां शराब की बोतलें नहीं बेच सकते हैं।

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