नोएडा (उत्तर प्रदेश), 28 मार्च (भाषा) गौतमबुद्ध नगर की जिला अदालत ने एक अधिवक्ता की हत्या के मामले में दो लोगों को दोषी ठहराते हुए आजीवन करावास की सजा सुनाई।
सहायक शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र जयंत ने बताया कि जिरह पूरी होने के बाद जिला अदालत ने अधिवक्ता संजय टाइगर उर्फ संजीव कुमार की हत्या के लिए बृहस्पतिवार को अवनीश गुप्ता, अशोक और संध्या को दोषी ठहराया।
उन्होंने बताया कि इस मामले में दोषी संध्या की मौत हो चुकी है।
जयंत ने बताया कि संजीव कुमार ने संध्या को कुछ रकम उधार दी थी और रकम वापस मांगने पर संध्या ने एक षड्यंत्र के तहत कुमार को जाल में फंसाया तथा अपने साथी अवनीश गुप्ता और अशोक के साथ मिलकर सात अगस्त 2014 को अधिवक्ता की हत्या कर दी।
पुलिस ने अगले दिन आठ अगस्त को फेज-दो के सर्विस रोड से एक कार में अधिवक्ता का शव बरामद किया।
उन्होंने बताया कि छानबीन में अवनीश गुप्ता, अशोक और संध्या का नाम सामने आने के बाद पुलिस ने उसी साल तीनों को गिरफ्तार कर लिया और हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल किया।
भाषा सं खारी संतोष
संतोष
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