NOC for Electricity Connection: mandatory for electricity connection in buildings more than fifteen meters high

NOC for Electricity Connection: 50 फीट से ऊंची इमारतों के लिए बिजली कनेक्शन लेना नहीं होगा आसान, लेनी होगी इस विभाग से अनुमति

पंद्रह मीटर से अधिक ऊंची इमारतों में बिजली कनेक्शन के लिए अग्निशमन विभाग से एनओसी अनिवार्य होगी

Edited By :   Modified Date:  July 7, 2024 / 09:58 AM IST, Published Date : July 7, 2024/8:53 am IST

नयी दिल्ली: NOC for Electricity Connection राष्ट्रीय राजधानी में गर्मियों के महीनों में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि के मद्देनजर बिजली नियामक डीईआरसी ने प्रस्ताव दिया है कि 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली आवासीय इमारतों को बिजली कनेक्शन लेने के लिए अग्नि सुरक्षा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा।

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NOC for Electricity Connection दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) ने बिजली वितरण कंपियों (डिस्कॉम) को नगर निकाय एजेंसियों द्वारा ध्वस्त किए जाने वाले भवनों की बिजली आपूर्ति काटने के लिए अधिकृत करने पर भी विचार किया है। डीईआरसी ने दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (आपूर्ति संहिता और प्रदर्शन मानक) नियमन, 2017 में संशोधन के लिए नोटिस जारी किया।

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नियम 10(8) में यह प्रावधान है कि यदि आवासीय इकाई की ऊंचाई स्टिल्ट पार्किंग के बिना 15 मीटर से अधिक है या स्टिल्ट पार्किंग के साथ 17.5 मीटर से अधिक ऊंची है, तो बिजली कनेक्शन तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी से अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता है और इसे डिस्कॉम द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।

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