नई दिल्ली । पूर्व वित्तमंत्री पी चिंदबरम को राहत मिली नहीं दिख रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने चिंदबरम की जमानत अर्जी खारिज करते हुए उनकी सीबीआई रिमांड मंगलवार तक बढ़ा दी है। इस मामले में सीबीआई का कहना था कि इस फैसला ट्रायल कोर्ट को करना चाहिए। चिंदबरम को किसी तरह संरक्षण नहीं मिलना चाहिए ।
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दूसरी तरफ, दिल्ली की एक अदालत ने एयरसेल-मैक्सिस मामलों में चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर अपना आदेश 5 सितंबर तक सुरक्षित रख लिया है।
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विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने सीबीआई तथा प्रवर्तन निदेशालय और चिदंबरम तथा कार्ति की दलीलों को सुनने के बाद मामले को आदेशों के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
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