शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल की कार्यवाही पर लगी रोक हटाने के लिए निशिकांत दुबे पहुंचे अदालत |

शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल की कार्यवाही पर लगी रोक हटाने के लिए निशिकांत दुबे पहुंचे अदालत

शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल की कार्यवाही पर लगी रोक हटाने के लिए निशिकांत दुबे पहुंचे अदालत

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:31 PM IST
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Published Date: October 7, 2022 8:06 pm IST

नयी दिल्ली, सात अक्टूबर (भाषा) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के प्रमुख शिबू सोरेन के खिलाफ ‘भ्रष्टाचार’ की उनकी शिकायत के आधार पर लोकपाल द्वारा शुरू की गई कार्यवाही पर रोक संबंधी उसके पहले के आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया है।

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने सोरेन (75) से दुबे की अर्जी पर जवाब दाखिल करने को कहा और मामले में आगे की सुनवाई के लिए 10 नवंबर की तारीख मुकर्रर की।

सोरेन ने इस साल की शुरुआत में दुबे की शिकायत और उनके खिलाफ लोकपाल की कार्यवाही का विरोध करते हुए अदालत का रुख किया था।

अदालत ने 12 सितंबर को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ लोकपाल की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। हालांकि, इसने मामले पर विचार करने की आवश्यकता जताई थी।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता (सोरेन) को उस अर्जी के जवाब के लिए दो सप्ताह का समय दिया जाता है, जिसमें अदालत द्वारा दिए गए अंतरिम स्थगनादेश को रद्द करने की मांग की गयी है। इसे (मामले को) नवंबर में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।’’

दुबे की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ए. एन. एस नाडकर्णी ने कहा कि वह रोक के एकतरफा आदेश को हटाने की ‘मूल शिकायतकर्ता’ की ओर से मांग कर रहे हैं।

दुबे ने अगस्त 2020 में की गई शिकायत में दावा किया था कि ‘‘सोरेन और उनके परिवार के सदस्यों ने सरकारी खजाने का दुरुपयोग करके काफी धन-सम्पत्ति अर्जित की है और वे घोर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।’’

नाडकर्णी ने तर्क दिया कि अंतरिम आदेश ‘पूरी तरह से गलत बयानों’ के आधार पर पारित किया गया था।

अपनी अर्जी में दुबे ने कहा है कि लोकपाल के समक्ष कार्यवाही ‘बहुत प्रारंभिक चरण’ में थी और रोक से याचिकाकर्ता को अंतिम राहत मिलेगी और ‘तंत्र में जनता का विश्वास कम होगा’।

भाषा सुरेश दिलीप

दिलीप

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)