13 जिलों में लागू होगा नाइट कर्फ्यू, रात 8 से सुबह 6 बजे तक इन सुविधाओं पर रहेगी पाबंदी, राजस्थान सरकार ने जारी किया निर्देश | Night curfew from 8 pm to 6 am will be in force within the urban limits of the district head quarter towns of 13 districts

13 जिलों में लागू होगा नाइट कर्फ्यू, रात 8 से सुबह 6 बजे तक इन सुविधाओं पर रहेगी पाबंदी, राजस्थान सरकार ने जारी किया निर्देश

13 जिलों में लागू होगा नाइट कर्फ्यू, रात 8 से सुबह 6 बजे तक इन सुविधाओं पर रहेगी पाबंदी, राजस्थान सरकार ने जारी किया निर्देश

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:44 PM IST
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Published Date: January 2, 2021 4:30 pm IST

जयपुर: तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 13 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया है। जारी निर्देश के अनुसार शहरी सीमा के भीतर रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू होगा।

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मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने कोटा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, नागौर, पाली, टोंक, सीकर और गंगानगर जिले में नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्देश दिया है। इन जिलों में रात 8 बजे के बाद से सिर्फ इंमरजेंसी सुविधाओं को छूट रहेगी।

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