नयी दिल्ली, 16 नवंबर (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने यहां एक सार्वजनिक पार्क में अतिक्रमण के ब्योरे का खुलासा नहीं करने पर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के प्रति असंतोष व्यक्त किया।
अधिकरण दक्षिण दिल्ली के हौज खास में कौशल्या पार्क में अवैध कब्जे और निर्माण से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। अधिकरण ने पहले एमसीडी से जवाब मांगा था।
हाल ही में एक आदेश में, एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने उल्लेख किया कि एमसीडी ने छह नवंबर को एक रिपोर्ट दाखिल की थी।
पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल भी शामिल थे।
पीठ ने कहा कि उचित जवाब दाखिल नहीं किया गया है।
अधिकरण ने असंतोष व्यक्त करते कहा, ‘एमसीडी द्वारा दाखिल जवाब में कौशल्या पार्क का विवरण और संबंधित भूमि की प्रकृति के बारे में जानकारी नहीं दी गई है।”
पीठ ने मामले की सुनवाई 24 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी।
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