एनजीटी ने मयूर विहार के व्यावसायिक परिसर में ध्वनि प्रदूषण पर कार्रवाई का निर्देश दिया |

एनजीटी ने मयूर विहार के व्यावसायिक परिसर में ध्वनि प्रदूषण पर कार्रवाई का निर्देश दिया

एनजीटी ने मयूर विहार के व्यावसायिक परिसर में ध्वनि प्रदूषण पर कार्रवाई का निर्देश दिया

:   Modified Date:  September 18, 2024 / 08:49 PM IST, Published Date : September 18, 2024/8:49 pm IST

नयी दिल्ली, 18 सितंबर (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को पूर्वी दिल्ली के एक व्यावसायिक परिसर में सुरक्षागार्ड के लगातार सीटी बजाने से हो रहे ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

एनजीटी एक निवासी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें मयूर विहार फेज एक में मुख्य सड़क पर नेक्सट्रा व्यावसायिक परिसर में सुरक्षागार्ड के सीटी बजाने से हो रहे ध्वनि प्रदूषण के बारे में शिकायत की गई थी। एनजीटी ने शिकायत पर गौर करते हुए कहा कि सीटी की आवाज से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है और पास के अपार्टमेंट में रहने वाले याचिकाकर्ता को परेशानी हो रही है।

हाल में दिए गए आदेश में एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा डीपीसीसी के समक्ष पहले ही शिकायत की जा चुकी है।

पीठ ने कहा, ‘‘याचिका में उठाई गई शिकायत की प्रकृति को देखते हुए हमारा मानना ​​है कि याचिकाकर्ता की शिकायत पर डीपीसीसी द्वारा कानून के अनुसार उचित विचार किया जा सकता है।’’

पीठ ने कहा, ‘‘इसलिए हम मूल याचिका का निपटारा करते हुए डीपीसीसी को याचिकाकर्ता की शिकायत पर विचार करने और यदि आवश्यक हो तो उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए उचित कार्रवाई करने का निर्देश देते हैं।’’

पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल भी शामिल थे।

भाषा आशीष पारुल

पारुल

 

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