New Rules For Airlines: नई दिल्ली। अगर आप ज्यादातर हवाई यात्रा करते हैं तो ये खबर आपके बड़े काम आ सकती है। दरअसल, सरकार की तरफ से दिये गए हालिया आदेश में एयरलाइंस कंपनियों से कहा गया है कि यदि फ्लाइट में कोहरे या अन्य किसी कारण से देरी होती है तो इस बारे में यात्रियों को समय पर जानकारी दी जानी चाहिए। इतना ही नहीं फ्लाइट में तीन घंटे से ज्यादा की देरी होने पर उसे कैंसल किया जा सकता है।
रिव्यू मीटिंग में दिए निर्देश
नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कोहरे को लेकर तैयारियों पर संबंधित यूनिट के साथ रिव्यू मीटिंग की, उन्होंने एयरलाइन कंपनियों से उड़ान में देरी के बारे में यात्रियों को जानकारी देने के साथ-साथ ही यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि, सफर में किसी भी तरह की परेशानी को कम करने में मदद के लिए ‘चेक-इन’ काउंटर पर सभी कर्मचारी हों। नागर विमानन मंत्रालय की तरफ से जारी प्रेस नोट में कहा गया कि ‘इस बार सर्दी में विजिबिलिटी से संबंधित चुनौतियों को मैनेज करने की तैयारी सही दिशा में हुई है और बाधाओं को दूर करने में अच्छी प्रगति हुई है।’
रनवे पर CAT III ILS सिस्टम सक्रिय
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली हवाई अड्डे पर चार में से तीन रनवे पर CAT III ILS सिस्टम सक्रिय कर दिए गए हैं, जो अत्यधिक खराब दृश्यता (विजिबिलिटी) की स्थिति में भी सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करता है। मंत्री ने यह निर्देश कोहरे से निपटने की तैयारियों की उच्च-स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए।
14 उड़ानों को किया डायवर्ट
बीते सोमवार को खराब विजिबलिटी के कारण राजधानी दिल्ली में कम से कम 15 फ्लाइट का रूट बदलना पड़ा और 100 से ज्यादा फ्लाइट में देरी हुई। प्रेस नोट के अनुससार, एयरलाइन कंपनियों ने पुष्टि की है कि वे दिल्ली और अन्य एयरपोर्ट के लिए सीएटी दो : तीन के हिसाब से फ्लाइट और पायलटों को तैनात करने के बारे में डीजीसीए (DGCA) के दिशानिर्देशों का पालन करेंगे। दिल्ली एयरपोर्ट की चार हवाई पट्टियों में से तीन में सीएटी तीन आईएलएस (ILS) है जो कम विजिबलिटी लेवल में उड़ान संचालन की सुविधा देगा।