Company is giving paid leave under New Labor Laws: देश में कर्मचारियों के काम और जीवन के बीच बेहतर संतुलन बनाने के लिए श्रम कानूनों में बड़े बदलाव किये जायेंगे। चार नए श्रम कानूनों में बदलाव की बात चल रही है। अगर ऐसा होता है तो कंपनी से 30 दिन से ज्यादा छुट्टी बची होने पर कर्मचारियों को अतिरिक्त पैसे मिलेंगे। कई मीडिया रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। ध्यान रहे कि ये नियम अभी तक लागू नहीं किया गया है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता (OSH कोड), 2020 के अनुसार, एक कर्मचारी को एक कैलेंडर ईयर में 30 दिनों से अधिक का पेड लीव नहीं बचा रहना चाहिए। अगर कर्मचारी के पास 30 दिनों से अधिक का पेड लीव (Paid Leave) है, तो कंपनी को 30 दिनों से अधिक के लिए अतिरिक्त भुगतान करना होगा। इस कानून को लाने के पीछे सरकार का मकसद ये है कि लोगों को साल में कम से कम एक निश्चित छुट्टी मिल सके और उनके लिए काम करने के लिए बेहतर वर्किंग कंडीशन कोड लागू किया जा सके।
Company is giving paid leave under New Labor Laws: वैसे भारत में लेबर कोड नियमों को लागू करने की मांग काफी समय से हो रही है। ध्यान देने वाली बात यहेहै कि भारत में चार श्रम कानून लंबे समय से संसद द्वारा पारित और अधिसूचित किए गए हैं। ये श्रम कानून केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य संहिता द्वारा भी संहिताबद्ध हैं। इसलिए राज्यों में भी पास करना होगा। इसके बाद भी इसे पूरे देश में समान रूप से लागू किया जाएगा।