New pension rules: नई दिल्ली। नए साल में केंद्र की मोदी सरकार ने महिला केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बता दें कि बुधवार को संबंधित डिपार्टमेंट से मंत्रालय ने कहा कि महिलाओं को पेंशन से जुड़ी नई सुविधा दी जा रही है। अब महिलाएं विवादित शादी या महिला द्वारा पति के खिलाफ किसी भी तरह का कानूनी केस दर्ज कराया हो, उस स्थिति महिला कर्मचारी अपनी पेंशन के नॉमिनी के रूप में बच्चों का नाम एड करा सकेंगी। मंत्रालय के अनुसार यह फैसला काफी प्रगतिशील है और इस फैसले से महिलाओं को सशक्त बनाने में काफी मदद मिलेगी।
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बता दें कि पुराने नियम के तहत पहले महिला कर्मचारी अपने पति को ही नॉमिनेट कर सकती थी। सरकारी कर्मचारी के निधन के बाद सबसे पहले फैमिली पेंशन स्पाउज (पति/पत्नी) को ही मिला करता था। उसके बाद बच्चों को फैमिली पेंशन मिलने की बारी आती थी। लेकिन अब केंद्र ने महिलाओं को काफी सुविधा दे दी है, जिनका लाभ देशभर की महिला केंद्रीय कर्मचारी उठा सकती हैं।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने बताया कि सीसीएस (पेंशन) रुल्स, 2021 के नियम 50 के (8) और सब-रुल (9) के मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक, यदि किसी मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के पति या पत्नी परिवार में है, तो पहले पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन दी जाती है। मृतक सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के पति या पत्नी पारिवारिक पेंशन के लिए अपात्र होते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद ही बच्चे एवं परिवार के अन्य सदस्य पारिवारिक पेंशन के लिए हकदार होते हैं।
New pension rules: वहीं सरकार के ऐलान के बाद अगर किसी महिला का पति जीवित है और उनका एक ही बच्चा है तो फैमिली पेंशन के लिए उस बच्चे को भी प्राथमिकता मिलेगी। सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं के ज्यादा आत्मनिर्भर होने और ज्यादा सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। खास बात तो ये है कि इस फैसले से पहले महिला कर्मचारियों की ओर से मंत्रालय को पेंशन के लिए बच्चों को नॉमिनी बनाने से जुड़े कई लेटर्स और ईमेल मिल रहे थे, जिसकी वजह से सरकार और मंत्रालय को यह फैसला लेना पड़ा।
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