महाराष्ट्र संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी, सॉलिसिटर जनरल ने कहा- जो होगा फ्लोर टेस्ट में होगा | NCP-INC-Shiv Sena petition in Supreme court

महाराष्ट्र संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी, सॉलिसिटर जनरल ने कहा- जो होगा फ्लोर टेस्ट में होगा

महाराष्ट्र संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी, सॉलिसिटर जनरल ने कहा- जो होगा फ्लोर टेस्ट में होगा

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:33 PM IST
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Published Date: November 25, 2019 5:07 am IST

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर बड़ा फैसला दिया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस रमन्ना ने कहा कि महाराष्ट्र पर आखिरी फैसला तो फ्लोर टेस्ट में ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट होता है। इसलिए फ्लोर टेस्ट जरूरी है।

वहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि फ्लोर टेस्ट कब होगा इसका फैसला राज्यपाल को करना है। सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर चुने जाएंगे, फिर फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया शुरू होगी।

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केन्द्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि विपक्ष पार्टी शिवसेना, कांग्रेस की ओर से अभी तक सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया गया। हमारे पास राज्यपाल के आदेश की कॉपी हैं। तुषार मेहता ने गवर्नर के सचिव की चिट्ठी अदालत को सौंपी, जिसमें विधायकों के हस्ताक्षर हैं।

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बता दें कि मुकुल रोहतगी देवेंद्र फडणवीस का पक्ष रखेंगे। जबकि कपिल सिब्बल शिवसेना और अभिषेक मनु सिंघवी एनसीपी-कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। वहीं, केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सभी दस्तावेज पेश करेंगे। इस मामले पर कोर्ट ने कोई भी निर्णय देने से पहले केंद्र, महाराष्ट्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री अजित पवार को नोटिस जारी कर सभी दस्तावेज मांगे थे।

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