Mukhtar Ansari News: गैंगेस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी को मिली बड़ी राहत

Mukhtar Ansari News: गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी को मिली बड़ी राहत, इस शर्त के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, यहां जानें

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Modified Date: September 25, 2023 / 03:53 PM IST
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Published Date: September 25, 2023 3:47 pm IST

Mukhtar Ansari News:  प्रयागराज। गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी को ट्रायल कोर्ट से मिली 10 साल की सजा पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिसमें गैंगेस्टर मुख्तार अंसारी को बड़ी रात दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी की जमानत को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने सजा के साथ लगाए गए 5 लाख रुपए के फाइन को भी हाईकोर्ट ने स्टे बरकरार रखा है।

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Mukhtar Ansari News: जानकारी के मुताबिक, 20 सितंबर को हाईकोर्ट में बहस पुरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था, जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने सोमवार को फैसला सुनाया है।

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खबरों के अनुसार, 2009 में करंडा के सबुआ निवासी कपिलदेव सिंह हत्याकांड और मुहम्मदाबाद के मीर हसन की हत्या के प्रयास की साजिश रचने के मामले को गैंगचार्ट में शामिल करते हुए मुहम्मदाबाद पुलिस ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था और 2009 से ही अबतक इस मामले में अदालत में सुनवाई चल रही थी।

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