पटना: प्रदेश के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल प्राथमिक विद्यालयों और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 45,852 प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के प्रस्ताव पर सरकार ने मुहर लगा दी है। बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव पर सरकार ने आज हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया है। इन पदों पर बहाली लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी।
मिली जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार ने आज मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई थी। इस दौरान कैबिनेट ने 17 प्रस्तावों पर मुहर लगाई, जिसमें सबसे अहम प्रधानपाठकों और प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति का था।
प्रधान शिक्षक के पद के लिए पात्रता
1. स्नातक एवं डीएलएड/ बीटी/ बीएड/ बीएएड/ बीएससीएड/ बीएलएड की योग्यता अनिवार्य
2. प्रारंभिक शिक्षक के रूप में कम से कम आठ वर्ष लगातार कार्य करने का अनुभाव
प्रधानाध्यापक पद के लिए योग्यता :
1. स्नातकोत्तर एवं बीएए/ एमएड
2. पंचायती राज संस्था व नगर निकाय संस्था अंतर्गत माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक के तौर कम से कम 10 वर्ष लगातार सेवा कार्य का अनुभव
सीबीएसई, आइसीएसई और बिहार बोर्ड से स्थायी संबद्धता प्राप्त माध्यमिक व उ’च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक के रूप में 12 साल की लगातार अवधि तक कार्य अनुभव
3. सीबीएसई, आइसीएसई और बिहार बोर्ड से स्थायी प्राप्त विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षक के रूप में न्यूनतम 10 साल कार्य का अनुभव
4. सीधी नियुक्ति में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लागू आरक्षण का प्रविधान प्रभावी होगा
5. नियुक्ति जिला स्तर पर आरक्षण रोस्टर के तहत होगी