Mool Niwas Praman Patra Online Apply: नई दिल्ली। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसे मूल निवास प्रमाण पत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जो यह साबित करता है कि आप किसी विशेष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के स्थायी निवासी हैं। यह प्रमाण पत्र कई सरकारी और गैर-सरकारी नौकरियों के लिए भी आवश्यक होता है। जिस प्रकार आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड आपकी पहचान साबित करता है उसी तरह मूल निवास प्रमाण पत्र यह साबित करता है कि आप कहां के स्थायी निवासी हैं।
मूल निवास प्रमाण (Domicile Certificate) एक जरूरी दस्तावेज है। शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, स्कॉलरशिप और अन्य लाभ देने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। कई राज्य सरकारें अपने राज्य के छात्रों को शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन के लिए आरक्षण प्रदान करती हैं। इतना ही नहीं आरक्षण का लाभ उठाने के लिए भी मूल निवास प्रमाण आवश्यक होता है।
अगर आप सरकारी नौकरी करनेका सपना देख रहे हैं तो मूल निवास प्रमाण तुरंत बनवा लें। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि, सरकारी नौकरियों के लिए मूल निवास प्रमाण (Domicile Certificate) अनिवार्य होता है। इसके अवाला विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पाना चाहते हैं तो उसमें भी ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है।
अगर अभी तक आपका मूल निवास प्रमाण (Domicile Certificate) नहीं बना है तो इसके लिए आपको कम से कम तीन साल तक राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में रहना चाहिए या उसके माता-पिता वहां के स्थानीय निवासी होने चाहिए। हालांकि, मूल निवास प्रमाण (Domicile Certificate) बनवाने की प्रक्रिया राज्य के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। आमतौर पर, आपको अपने स्थानीय तहसील कार्यालय या जिला कलेक्टर कार्यालय में आवेदन करना होता है। आवेदन के साथ आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, राशन कार्ड, बिजली का बिल आदि की जरूर होती है।
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