आदर्श आचार संहिता से वायनाड में पुनर्वास कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए: उच्च न्यायालय |

आदर्श आचार संहिता से वायनाड में पुनर्वास कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए: उच्च न्यायालय

आदर्श आचार संहिता से वायनाड में पुनर्वास कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए: उच्च न्यायालय

:   Modified Date:  October 25, 2024 / 11:22 PM IST, Published Date : October 25, 2024/11:22 pm IST

कोच्चि, 25 अक्टूबर (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि 13 नवंबर को होने वाले लोकसभा उपचुनाव से पहले वायनाड में लागू हुई आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) से पर्वतीय जिले के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में किये जा रहे पुनर्वास कार्यों पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

न्यायमूर्ति ए. के. जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति श्याम कुमार वी एम की खंडपीठ ने 30 जुलाई को वायनाड में हुए भूस्खलन के बाद उच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर शुरू किए गए मामले में यह निर्देश जारी किया।

पीठ ने निर्वाचन आयोग को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि वायनाड में चुनाव अभियान हरित प्रोटोकॉल के अनुसार चलाया जाए, जिसमें क्षेत्र के पर्यावरण और पारिस्थितिकी के हित को ध्यान में रखा गया है।

यह आदेश न्यायमित्र वरिष्ठ अधिवक्ता राजिथ थम्पन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद पारित किया गया।

न्यायमित्र की रिपोर्ट के अनुसार यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल निर्देश जारी करने की आवश्यकता है कि एमसीसी के प्रभावी होने पर वायनाड जिले में किये जा रहे पुनर्वास और राहत कार्य किसी भी तरह से बाधित या प्रभावित न हों।

मामले की अगली सुनवाई की तिथि 30 अक्टूबर तय की गई।

भाषा

देवेंद्र प्रशांत

प्रशांत

 

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