जालंधर : पंजाब में अमृतसर के बाबा बकाला से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक दलबीर सिंह टोंग को बुधवार को जालंधर में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) सिबिन सी ने यह जानकारी दी। आदर्श आचार संहिता के अनुसार, निर्वाचन आयोग की अनुमति या वैध कारण के बिना प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद मतदान क्षेत्र के बाहर का कोई भी व्यक्ति क्षेत्र में नहीं रह सकता है। जालंधर लोकसभा उपचुनाव के लिए सुबह आठ बजे शुरू हुआ मतदान शाम छह बजे तक चला।
पंजाब के सीईओ ने कहा कि टोंग के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश देने की अवज्ञा) के तहत कार्रवाई की गई और बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। सीईओ ने कहा कि पुलिस घोषणा कर रही थी और बाहरी लोगों से निर्वाचन क्षेत्र छोड़ने के लिए कह रही थी। इससे पहले बुधवार को शाहकोट से कांग्रेस विधायक हरदेव सिंह लड्डी शेरोवालिया ने कहा था कि टोंग शाहकोट में हैं, जो जालंधर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। शेरोवालिया और उनके समर्थकों ने आप विधायक के वाहन को भी रोक दिया और पुलिस को बुला लिया।
विपक्षी दल के नेताओं ने आम आदमी पार्टी द्वारा कई बूथों पर बाहरी लोगों को तैनात करके आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है, इस आरोप का सत्तारूढ़ दल ने खंडन किया है। जालंधर से कांग्रेस सांसद संतोख सिंह चौधरी का इस साल जनवरी में ‘‘भारत जोड़ो यात्रा’’ के दौरान दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था, जिसके बाद रिक्त हुयी इस संसदीय सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी, मुख्य विपक्षी कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच इस सीट पर मुकाबला चतुष्कोणीय है। दलित बहुल सीट पर चारों राजनीतिक दल एक दूसरे के साथ हाथ आजमाने के लिये मैदान में हैं।