आइजोल, 29 जून (भाषा) मिजोरम सरकार ने एक जुलाई से प्रभावी होने वाले तीन नये आपराधिक कानूनों के सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कई पहल शुरू की है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।
मिजोरम के पुलिस महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था) लालबियाकथांगा खियांगते ने ‘पीटीआई-भाषा’ से बातचीत के दौरान कहा कि तीनों नये कानूनों का मिजो भाषा में अनुवाद नहीं किया जा रहा है।
तीन नये आपराधिक कानून- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्रमशः भारतीय दंड संहिता, 1860, दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का स्थान लेंगे।
नये कानूनों को लागू करने के लिए सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए खियांगते ने कहा कि सभी 11 जिलों में 1,492 पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है।
उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय प्रशिक्षण के अलावा आइजोल स्थित पुलिस मुख्यालय में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी), मिजोरम लॉ कॉलेज और फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के सहयोग से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए।
उन्होंने कहा कि नये आपराधिक कानूनों की मुख्य विशेषताओं पर शैक्षिक और जागरूकता फैलाने वाली वीडियो पुलिसकर्मियों और आम जनता के लिए अंग्रेजी और मिजो भाषा में तैयार किए गए हैं।
भाषा
योगेश सुरेश
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