नई दिल्ली : Death Penalty to Rape Accused : देश में लड़कियों के साथ लगातार हो रहे अपराधों के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। सिलीगुड़ी कोर्ट ने नाबालिग बच्ची से बलात्कार और हत्या मामले में एमडी अब्बास को दोषी पाया और उसे मौत की सजा सुनाई है। स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर विकास चटर्जी ने शनिवार को अदालत के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा, ‘इस मामले में हमने मौत की सजा देने की अपील की थी। जिन 3 धाराओं के तहत अपराध साबित हुआ, उनमें अधिकतम सजा देने का प्रावधान शामिल है। इसलिए बीते दिन करीब डेढ़ घंटे तक इस बिंदु पर सुनवाई हुई जहां अदालत को बताया गया कि यह दुर्लभतम मामलों में से एक है। इसी आधार पर इसे लेकर फैसला होना चाहिए।’
Death Penalty to Rape Accused : विकास चटर्जी ने कहा कि, एमडी अब्बास को मौत की सजा 2 धाराओं के तहत सुनाई गई। एक धारा 302 है, जो हत्या से जुड़ी है। दूसरा POCSO एक्ट का सेक्शन 6 है। इसके अलावा, दूसरे मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई। परिजनों को मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपये देने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से भाजपा सांसद राजू बिष्टा ने मटिगारा में नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में आरोपी को मृत्युदंड देने पर संतोष जताया। बिष्टा ने कहा कि इसे फैसले से न्यायपालिका में हमारा विश्वास और मजबूत हुआ है। इस केस में सिलीगुड़ी पुलिस और जांच अधिकारी को अदालत में मामले को प्रस्तुत करने के लिए बधाई दी जानी चाहिए।
Death Penalty to Rape Accused : राजू बिष्टा ने संयुक्त कार्रवाई समिति के निरंतर प्रयासों को भी सराहा। इसमें सभी नागरिक, एनजीओ, सामाजिक संगठन, स्कूल, कॉलेज और विभिन्न लोग शामिल हैं, जिन्होंने परिवार के साथ खड़े होकर न्याय की मांग की। उन्होंने राज्यपाल डॉ. सीवी आनंद बोस को भी धन्यवाद दिया, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से पीड़ित परिवार से मिलने का समय निकाला। उन्होंने सुनिश्चित किया कि मामला तेजी से फास्ट ट्रैक में सुनवाई किया जाए। उन्होंने कहा, ‘इस मामले में सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डुआर्स के नागरिकों की ओर से दिखाई गई एकता ने आज पूरे राज्य में इसी तरह की एकता और एकजुटता को प्रेरित किया है।’