बलात्कार के मामले में व्यक्ति को आजीवन कारावास |

बलात्कार के मामले में व्यक्ति को आजीवन कारावास

बलात्कार के मामले में व्यक्ति को आजीवन कारावास

:   Modified Date:  August 22, 2024 / 07:31 PM IST, Published Date : August 22, 2024/7:31 pm IST

बदायूं (उप्र), 22 अगस्त (भाषा) बदायूं जिले की एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के पांच साल पुराने मामले में एक व्यक्ति को बृहस्पतिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह जानकारी एक सरकारी वकील ने दी।

विशेष लोक अभियोजक प्रदीप भारती ने बताया कि सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी 11 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म की रिपोर्ट तीन अक्टूबर 2019 को दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार आरोपी के मकान में किराये पर रहता था।

उन्होंने बताया कि मकान मालिक तेजपाल सिंह पर नाबालिग लड़की से आए दिन छेड़छाड़ करने का भी आरोप लगाया था। उन्होंने बताया कि आरोपी ने 30 सितंबर 2019 को बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जिसे आरोपी के 12 साल के बेटे ने देख लिया।

भारती ने बताया कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके उसे जेल भेज दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने विवेचना शुरू की और घटना के संबंध में सभी साक्ष्य संकलित करते हुए आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया।

भारती ने बताया कि बृहस्पतिवार को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो) के लिए विशेष न्यायाधीश दीपक यादव ने उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया तथा विशेष लोक अभियोजक व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी, साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। उन्होंने बताया कि न्यायाधीश ने जुर्माना राशि पीड़िता को अदा किए जाने के निर्देश भी दिए।

भाषा सं जफर अमित

अमित

 

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