दलित लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा |

दलित लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

दलित लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

:   Modified Date:  November 19, 2024 / 05:22 PM IST, Published Date : November 19, 2024/5:22 pm IST

महराजगंज (उप्र), 19 नवंबर (भाषा) महराजगंज जिले की एक अदालत ने दलित लड़की से दुष्कर्म करने और इस कृत्य का वीडियो प्रसारित करने के मामले में 34 वर्षीय एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) फणींद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी अधिनियम) संजय मिश्रा की अदालत ने सोमवार को जालंधर राय को दोषी ठहराया और उस पर 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 11 जनवरी 2020 की है जब राय लड़की को बहला-फुसलाकर सुनसान जगह ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके अनुसार उसने कृत्य का वीडियो भी बनाया और उसे प्रसारित कर पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी।

अभियोजन पक्ष ने बताया कि कुछ दिनों बाद जब पीड़िता को वीडियो प्रसारित होने के बारे में पता चला तो उसने निचलौल थाना क्षेत्र में गांव के बाहर एक पेड़ से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली।

त्रिपाठी ने बताया कि पीड़िता के पिता की शिकायत के आधार पर राय के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म), 506 (आपराधिक धमकी), 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 554 (शील भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) के तहत मामला दर्ज किया।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों में भी मामला दर्ज किया।

एडीजीसी ने बताया, ‘‘विशेष न्यायाधीश संजय मिश्रा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।’’

उन्होंने बताया कि आदेश के अनुसार जुर्माना अदा न करने पर उसकी सजा एक माह और बढ़ा दी जाएगी।

भाषा सं जफर खारी

खारी

 

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