बारीपदा। Crime news : बारीपदा की एक विशेष अदालत ने बृहस्पतिवार को 37 वर्षीय एक व्यक्ति को कथित रूप से एक लड़की के साथ बलात्कार करने के जुर्म में 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी। यह वारदात बारीपदा के जगन्नाथ मंदिर में 2017 में हुई थी। विशेष सरकारी वकील अभिन्न कुमार पटनायक ने बताया कि पोक्सो अदालत की न्यायाधीश सुमिता जेना ने अभियुक्त बारीपदा थानाक्षेत्र के डेउलसाही के निवासी गुरुचरण बेहेरा पर 20,000 रूपये का जुर्माना भी लगाया।
अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी निर्देश दिया कि वह बलात्कार पीड़िता को चार लाख रूपये दे। पटनायक ने कहा कि 31 मार्च, 2017 को रात करीब नौ बजे अभियुक्त चॉकलेट का लालच देकर 10 वर्षीय लड़की को मंदिर के अंदर ले गया था।
Read More: पति के कमजोरी का देवर ने उठाया नाजायज फायदा, भाभी के साथ कर दिया ये बड़ा कांड
बारीपदा शहर पुलिस ने पोक्सो कानून के तहत मामला दर्ज करने के बाद उसे गिरफ्तार किया था। सरकारी वकील ने बताया कि यह फैसला पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट एवं 24 गवाहों की गवाही पर आधारित है।
Follow us on your favorite platform: