Bengal Anti-Rape Bill

Bengal Anti-Rape Bill: आज विधानसभा में रेप विरोधी कानून पेश करेगी ममता सरकार, जानें इस बिल में ऐसा क्या होगा खास

Bengal Anti-Rape Bill: आज विधानसभा में रेप विरोधी कानून पेश करेगी ममता सरकार, जानें इस बिल में ऐसा क्या होगा खास

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Modified Date: September 2, 2024 / 09:39 AM IST
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Published Date: September 2, 2024 9:39 am IST

Bengal Anti-Rape Bill: नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आरजी कर अस्पताल की डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद सरकार ने विशेष सत्र बुलाया है। बता दें कि बंगाल में आज से 2 दिवसीय विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र में पश्चिम बंगाल सरकार रेप विरोधी कानून पेश करेगी।

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दोषियों को 10 दिन के अंदर होगी फांसी

बता दें कि इस विशेष सत्र के दौरान रेप विरोधी कानून पेश किया जाएगा, जिसमें दुष्कर्म के दोषियों को 10 दिन के अंदर फांसी की सजा सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है। सूत्रों के अनुसार, विशेष सत्र सोमवार को शुरू होगा और प्रस्तावित विधेयक मंगलवार को पेश किए जाने की पूरी संभावना है। वहीं, मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा विधानसभा में ममता के इस कदम का समर्थन करेगी।

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 TMCP के स्थापना दिवस पर सीएम ने कही थी ये बात

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले ही अपनी पार्टी की छात्र इकाई का स्थापना दिवस कोलकाता की रेप और मर्डर पीड़िता को समर्पित किया। तृणमूल छात्र परिषद (TMCP) टीएमसी का स्टूडेंट विंग है। TMCP के स्थापना दिवस पर अपने संबोधन में सीएम ममता बनर्जी ने कहा था कि, उनकी सरकार एंटी-रेप लॉ बनाएगी, जिससे ऐसे मामलों के आरोपियों को मौत की सजा मिले।

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कोलकाता रेप-मर्डर केस के विरोध में बुलाए गए ‘बंगाल बंद’ को लेकर भाजपा पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवा पार्टी पीड़िता के लिए न्याय नहीं चाहती, केवल बंगाल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। सीएम बनर्जी  ने कहा कि ‘मैं सभी गुटों से कोलकाता कांड के आरोपियों के लिए मृत्युदंड की मांग को लेकर 31 अगस्त को प्रोटस्ट करने का आग्रह करती हूं और महिलाओं से 1 सितंबर को रेप के आरोपियों को मृत्युदंड दिलाने के लिए कानून में बदलाव की मांग करते हुए विरोध करने का आग्रह करती हूं।’

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