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Womens Clothing Measurements: अब कोई भी पुरुष टेलर नहीं ले सकेंगे महिलाओं के कपड़ों की माप, महिला आयोग का आदेश

Womens Clothing Measurements: अब कोई भी पुरुष टेलर नहीं ले सकेंगे महिलाओं के कपड़ों की माप, महिला आयोग का आदेश

Edited By :   Modified Date:  November 8, 2024 / 03:31 PM IST, Published Date : November 8, 2024/3:31 pm IST

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए महिला आयोग ने अहम दिशा निर्देश प्रस्तावित किए हैं जिसके तहत अब पुरुष टेलर महिलाओं की माप नहीं ले सकते हैं। इतना ही नहीं जिम और योगा सेंटर में भी महिला ट्रेनर होंगी। कानपुर के एकता गुप्ता हत्याकांड के बाद राज्य महिला आयोग ने योगी सरकार को महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा नया प्रस्ताव भेजा है।

नए प्रस्ताव में क्या-क्या शामिल

नए प्रस्ताव के तहत पुरुष टेलर महिलाओं के कपड़ों की माप नहीं ले सकेंगे। जिम और योगा सेंटर में भी महिला ट्रेनर होंगी। बुटीक में महिलाओं का माप लेने के लिए महिला दर्जी को नियुक्त करना होगा। इसके साथ ही बुटीक में सीसीटीवी लगाए जाएं। इतना ही नहीं कोचिंग सेंटर जैसी जगहों की CCTV से निगरानी करना भी अनिवार्य होगा। साथ ही ऐसे जगहों पर टॉयलेट की उचित व्यवस्था हो इससे जुड़ा प्रस्ताव भी भेजा गया है। ये तमाम नियम महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तय किए गए हैं।

प्रस्ताव को मंजूरी का इंतजार

अब इस प्रस्ताव को शासन से मंजूरी का इंतजार है। बता दें कि, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की पिछले दिनों बैठक हुई थी। इस बैठक में महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके अधिकारों के संरक्षण को लेकर चर्चा हुई। दरअसल, कानपुर में एक जिम ट्रेनर द्वारा एकता गुप्ता की हत्या के बाद कानपुर प्रशासन की तरफ से पहले ही ऐसी व्यवस्था की जा चुकी है। वहीं, अन्य जिलों में भी ऐसे ही आदेश जिला प्रशासन द्वारा दिए गए हैं।

महिला आयोग की बैठक में पास हुआ ये प्रस्ताव

  • महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए। ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य कराया जाए।
  • महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाए।
  • महिला जिम/योगा सेन्टर में डीवीआर सहित सीसीटीवी एक्टिव मोड में रहना चाहिए।
  • विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
  • नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डीवीआर सहित सक्रिय दशा में सीसीटीवी का होना अनिवार्य है।
  • बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने के लिए महिला टेलर एवं सक्रिय सीसीटीवी का होना अनिवार्य है।
  • जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिए।
  • कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सीसीटीवी एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
  • महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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