कोच्चि, 20 सितंबर (भाषा) केरल की एक अदालत ने 2017 में मलयाली अभिनेत्री पर हमले से जुड़े सनसनीखेज मामले में शुक्रवार को मुख्य आरोपी को कड़ी शर्तों के साथ जमानत दे दी। इससे कुछ दिन पहले उच्चतम न्यायालय ने आरोपी को जमानत दी थी।
‘पलसर सुनी’ के नाम से भी जाने जाने वाले सुनील एस.एन. को 17 सितंबर को शीर्ष अदालत से जमानत मिलने के बाद आज यहां प्रधान सत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
सुनील अभिनेत्री के यौन उत्पीड़न मामले में मुख्य आरोपी है, जिसमें अभिनेता दिलीप भी आरोपी हैं।
अदालत ने मुख्य आरोपी को उसके न्यायिक क्षेत्र में रहने और मीडिया से बात नहीं करने का निर्देश भी दिया।
इसके अतिरिक्त, आरोपी को केवल एक फोन और एक सिम कार्ड का उपयोग करने और उसका विवरण अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
अदालत ने एर्नाकुलम ग्रामीण पुलिस को निर्देश दिया कि वह जमानत पर रहने के दौरान सुनी को सुरक्षा प्रदान करे।
इससे पहले, शीर्ष अदालत ने जमानत देते समय सुनील की सात साल से अधिक लंबी कैद और मुकदमे की कार्यवाही जल्द समाप्त नहीं होने की संभावना पर गौर किया था।
तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में काम कर चुकी अभिनेत्री को 17 फरवरी, 2017 की रात कुछ लोगों ने अगवा कर उसके साथ कार में दो घंटे तक छेड़छाड़ की थी। वे लोग जबरन उनकी कार में घुस गए और बाद में एक व्यस्त इलाके में पहुंचकर फरार हो गए।
अभिनेत्री को ब्लैकमेल करने के लिए उन लोगों ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया।
पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया था। दिलीप को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। इससे पहले, तीन जून को पारित आदेश में केरल उच्च न्यायालय ने सुनील की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया था।
भाषा जोहेब नरेश
नरेश
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