विदेशी आतंकियों के मददगार स्थानीय लोगों से शत्रु एजेंट अधिनियम के तहत निपटा जाएगा: पुलिस प्रमुख |

विदेशी आतंकियों के मददगार स्थानीय लोगों से शत्रु एजेंट अधिनियम के तहत निपटा जाएगा: पुलिस प्रमुख

विदेशी आतंकियों के मददगार स्थानीय लोगों से शत्रु एजेंट अधिनियम के तहत निपटा जाएगा: पुलिस प्रमुख

:   Modified Date:  June 23, 2024 / 11:16 PM IST, Published Date : June 23, 2024/11:16 pm IST

जम्मू, 23 जून (भाषा) जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक आर आर स्वैन ने रविवार को कहा कि विदेशी आतंकवादियों का समर्थन करने वाले स्थानीय लोगों से शत्रु एजेंट अधिनियम के तहत निपटा जाएगा, जो गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) से कहीं अधिक कठोर है।

स्वैन ने दावा किया कि अगले कुछ महीनों में जम्मू क्षेत्र से सभी विदेशी आतंकवादियों का सफाया कर दिया जाएगा।

पुलिस प्रमुख ने यहां एक समारोह में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने रियासी जिले में नौ जून को तीर्थयात्रियों की बस पर हुए आतंकवादी हमले की जांच अपने हाथ में ले ली है।

उन्होंने कहा कि यहां की पुलिस ने 12 जून को कठुआ जिले में हुई गोलीबारी की घटना के सिलसिले में छह लोगों को गिरफ्तार किया है और मामले को राज्य जांच एजेंसी को सौंप दिया गया है।

रियासी, डोडा और कठुआ जिलों में 9 से 12 जून के बीच चार आतंकी घटनाओं में शिव खोरी मंदिर से लौट रहे सात तीर्थयात्रियों और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के एक जवान सहित दस लोगों की मौत हो गई थी तथा कई अन्य घायल हो गए थे। कठुआ में हुई एक मुठभेड़ में दो पाकिस्तानी आतंकवादी भी मारे गए।

पुलिस प्रमुख ने कहा, ‘विदेशी आतंकवादियों का समर्थन करते पाए जाने वाले स्थानीय लोगों पर शत्रु एजेंट अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें न्यूनतम आजीवन कारावास या मौत की सजा का प्रावधान है। 1948 में पाकिस्तानी हमलावरों या आक्रमणकारियों का मुकाबला करने के लिए पेश किया गया यह अधिनियम यूएपीए से कहीं अधिक कठोर है।’

उन्होंने कहा कि भाड़े के विदेशी आतंकवादियों का यहां कोई स्थान नहीं है और वे केवल नागरिकों की हत्या करने, सरकार को अस्थिर करने तथा लोगों पर अपनी विचारधारा थोपने के लिए आते हैं।

स्वैन ने कहा कि 2005 में जम्मू से आतंकवाद का सफाया हो गया था। उन्होंने इसे फिर से खत्म करने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि शत्रु एजेंट अधिनियम के तहत गिरफ्तार लोगों के मुकदमे के लिए विशेष अदालतें स्थापित की जाएंगी।

भाषा अमित नेत्रपाल

नेत्रपाल

 

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