नई दिल्ली। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने को लेकर गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि पैन कार्ड के आधार से लिंक नहीं होने पर यह रद्द नहीं होगा। कोर्ट ने इसके पीछे कई सारे तथ्य भी बताए हैं।
Read More News: धान खरीदी को लेकर बनी समितियों का दौरा करेंगे मंत्री, हेलकॉप्टर से …
बता दें कि आधार को पैन कार्ड से लिंक करने को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा लगातार समय सीमा बढ़ाई गई। 31 दिसंबर 2019 के बाद अब 31 मार्च 2020 लिंक करने की अंतिम तारीख बताया है। वहीं लिंक नहीं होने पर पैन कार्ड के निष्क्रिय होना कहा गया है। इसी मामले में अब गुजराज हाई कोर्ट के एक फैसले ने लोगों को हैरत में डाल दिया।
Read More News: क्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत, भड़के लोगों ने शव सड़क पर रख…
हाई कोर्ट ने कहा है कि आधार एक्ट की वैलिडिटी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर अंतिम फैसला नहीं ले लेता है, तब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे लिंक कराने का आदेश नहीं दे सकता है। वहीं हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा पैन-आधार लिंक की डेडलाइन को बार-बार बढ़ाकर डेट जारी करना भी अवैध बताया है।
Read More News: निर्भया के दोषियों को माफ करने की नसीहत पर भड़कीं कंगना रनौत, कहा- .
दरअसल बंदिश सौरभ सोपारकर ने मामले को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी स्थिति में पैन कार्ड निष्क्रिय नहीं हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट विचाराधीन आधार एक्ट की वैलिडिटी फैसला सुनाती है तो इसके बाद ही पैन कार्ड रदृ हो सकता है।
Read More News: दोरनापाल नगर पंचायत उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार की जीत, कांग्रेस उम…
शांति समझौते के बाद बोडोलैंड ने विकास की नई लहर…
2 hours ago